प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 18 ट्रेड के व्यक्तियों को मिलेगी सहायता राशि

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प्रजापति मंथन : झालावाड़ (राज.) प्रधानमंत्री विष्वकर्मा योजना अन्तर्गत झालावाड़ जिले में 18 ट्रेड के पारंपरिक स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को सहायता देने व उनके तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी के बैठक दिनांक 10.01.2024 को कार्यालय जिला कलक्टर कक्ष मे सायं 3.30 बजे अजय सिंह राठौड़, जिला कलक्टर झालावाड़ की अध्यक्षता मे आयोजित की गयी। जिसमें जिला स्तर पर प्राप्त योजना के आवेदनों की अनुशंसा की गयी।

बैठक मे सदस्य सचिव अमृतलाल मीणा, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, सदस्य आशुतोष कुमार, एलडीएम, श्री मनोज गुर्जर इत्यादि उपस्थित रहे।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा प्रधानमंत्री विष्वकर्मा योजना दिनांक 17.09.2023 को संपूर्ण देष में लागू की गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारपेंटर, बोट मेकर, शस्त्रसाज, लुहार, हैमर व टूलकिट मेकर, ताला निर्माता, मूर्तिकार, सुनार, कुम्हार, चर्मकार, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ निर्माता, खिलौना निर्माता, नाई, मालाकारे, धोबी, दर्जी, फिशिंग नेट मेकर संबंधी 18 ट्रेड से संबंधित पारंपरिक स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को सहायता देने व उनके तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए उन्हें केन्द्र सरकार के माध्यम से दो अंषों में पांच प्रतिशत ब्याज पर तीन लाख रु. का लोन दिया जाएगा।

इस हेतु आवेदकों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। चयनित आवेदकों को बेसिक स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग के लिए 500 रु. प्रतिदिन प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जाएगा। प्रथम अंष के रूप में पात्र आवेदकों के लिए एक लाख रु. तक का कोलेटरल फ्री लोन (18 माह के लिए) की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके पश्चात एडवांस स्किल की 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। इसमें भी 500 रु. प्रतिदिन प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा।

द्वितीय अंश के रूप में पात्र आवेदकों को दो लाख रु. का लोन (30 माह के लिए) दिया जा सकेगा। इसके साथ ही 15 हजार रु. का टूलकिट भी दिया जाएगा। एक परिवार से एक ही सदस्य योजना का लाभ ले सकेगा। लाभार्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। गत पांच सालों में केंद्र व राज्य सरकार की ऋण योजना में लाभान्वित नहीं होना चाहिए।